उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में गुरुवार रात से कोरोनावायरस के चलते नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। रात नौ से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और आवाजाही प्रतिबंधित होगी। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों के जिलाधिकारियों को नाइट कर्फ्यू पर फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। लखनऊ में फिलहाल नाइट कर्फ्यू केवल नगर निगम क्षेत्र में लागू किया गया है। सभी पार्क, स्टेडियम आदि सुबह और शाम कुछ घंटे ही खुलेंगे। लखनऊ में पार्क सुबह 7 बजे से 10 बजे और शाम 4 से 8 बजे के मध्य ही खुलेंगे। पार्क में प्रवेश करने वालों के लिए मास्क अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
इस इलाकों में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही छूट होगी। फल,सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई पर रोक नहीं होगी। नाईट शिफ्ट में काम करने वाले सरकारी/अर्ध सरकारी कार्मिक एवम् आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को छूट होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे। मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ग्रामीण इलाकों में नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा।
लखनऊ जनपद के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आदेश जारी किए हैं कि 8 अप्रैल से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा जो फिलहाल 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए इसे लागू किया जाएगा। चिकित्सा, नर्सिंग एवम् पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर सारे सरकारी, गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। लेकिन इस दौरान शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं / प्रैक्टिकल कोविड गाइडलाइन के मुताबिक आयोजित किए जा सकेंगे।
कानपुर नगर में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। यह रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगा। वाराणसी में भी कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने 8 अप्रैल से 1 सप्ताह के लिए नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है।