आज बुधवार है, तारीख 25 अगस्त 2021; भादों मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि
1- सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच की तल्खियों को ही कांग्रेस आलाकमान बड़ी मुश्किलों के बाद थोड़ा कम कर पाई थी कि अब फिर से अमरिंदर सिंह की खिलाफत सुनाई दे रही है। जी हां पंजाब की सियासत में एक बार फिर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। सिद्धू खेमे के चार मंत्रियों और 28 विधायकों ने विधायक मंत्री तृप्त राजिंदर बाजवा के आवास पर बैठक कर कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की है। मंत्रियों और विधायकों ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री अमरिंदर के साथ पंजाब के मसले हल नहीं हो सकते हैं। इन नेताओं ने उन वादों को लेकर चिंता व्यक्त की, जिन्हें पूरा नहीं किया गया है। इनमें 2015 में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामलों में न्याय में देरी, नशीले पदार्थ रैकेट में शामिल बड़े लोगों को पकड़ना और बिजली खरीद समझौतों को रद्द करना शामिल है। सीएम अमरिंदर से असंतुष्ट दल के ये नेता अब आलाकमान से मिलने की तैयारी में है जहां ये सीएम बदलने की मांग कर सकता है। नेताओं ने सिद्दू के साथ भी बैठक की और सभी नेताओं संग बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि पूरी स्थिति के बारे में आलाकमान को जानकारी दी जाएगी।
2- दिनभर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया, हालांकि बाद में उन्हें देर रात स्थानीय अदालत से स्वास्थ्य के आधार जमानत भी मिल गई। उनकी गिरफ्तारी और महाराष्ट्र में आए भूचाल की वजह बना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का उद्धव ठाकरे को लेकर दिया गया आपत्तिजनक बयान। रायगढ़ जिले में सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने कहा था कि, ये शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि आजादी को कितने साल हो गए हैं। अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। राणे के इस बयान के बाद भड़के हुए शिवसैनिकों में मुंबई के जूहू इलाके में राणे के घर के बाहर खूब हंगामा किया, और आखिरकार उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित बयान देने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी होने पर राणे का कहना था कि महाराष्ट्र सरकार उनसे डरी हुई है इसलिए ऐसा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने राणे की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा गैरसंवैधानिक तरीके से की गई गिरफ्तारी बताया। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ़्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्यवाही से ना तो हम डरेंगे, ना दबेंगे। भाजपा को जन-आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान है। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेंगी।
3- कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भारत के लिए एक राहत भरी खबर है, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमण के फैलाव की दर घट चुकी है, महामारी का असर कुछ इलाकों तक सिमट गया है, और वायरस के कमजोर होने के साथ साथ लोग इस बीमारी के साथ जीना सीख गए हैं। जी हां, WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि, भारत में कोविड-19 अब एंडेमिक स्टेज में पहुंच रहा है। बता दें कि दूसरी लहर के बीच देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है, जो कि भारत के लिए राहत की बात है। इस बीच बच्चों के कोरोना संक्रमित होने वाले खतरे पर उन्होंने कहा कि- माता-पिता को डरने की जरूरत नहीं है। अब तक से सर्वे में भी ये पता चला है कि बच्चे इस बीमारी से कम प्रभावित हुए हैं, कम ही बच्चों में इसका गंभीर लक्षण मिले हैं, उनमें हल्के लक्षण ही ज्यादा होंगे। ज्यादा बच्चों को ICU की जरूरत पड़े ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अस्पतालों में व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। सात ही उन्होंने तीसरी लहर की आशंकाओं पर किसी भविष्यवाणी से भी इनकार किया। इसके अलावा डॉ. सौम्या भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को भी जल्द क्लीयरेंस मिलने की बात कही, उन्होंने कहा कि, मुझे भरोसा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की टेक्निकल टीम इस वैक्सीन से संतुष्ट होगी और इसे जल्द ही मान्यता प्राप्त वैक्सीन का दर्जा मिल जाएगा।
4- अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही वहां बसे विदेशी नागरिकों के साथ साथ खुद अफगानी भी अपना देश छोड़ रहे हैं, इस बीच एक बार फिर तालिबानी प्रवक्ता ने कल, मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, नाटो की सेना 31 अगस्त तक किसी भी हाल में अफगानिस्तान छोड़ दे। हम इसके आगे समय देने के पक्ष में नहीं हैं, साथ ही प्रवक्ता ने ये भी कहा कि अमेरिका, अफगानिस्तान से काबिल लोगों को न ले जाए। प्रवक्ता ने अफगानी नागरिकों से देश न छोड़ने की अपील की और सुरक्षा के मद्देनजर महिलाओं को घरों में ही रहने की हिदायत भी दी साथ ही कहा कि तालिबान महिलाओं के काम करने पर स्थायी रोक नहीं लगाएगा। मुजाहिद ने कहा, तालिबान ने किसी को भी निशाना नहीं बनाया और न ही घरों की तलाशी ली गई है। एयरपोर्ट पर अफरातफरी के माहौल की वजह से वो अफगान नागरिकों को एयरपोर्ट नहीं जाने दे रहे हैं। मुजाहिद ने कहा, हम नई व्यवस्था के साथ नई सरकार बनाकर अफगानिस्तान का राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। मुजाहिद ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, जो लोग देश छोड़कर गए हैं, वे लौट आएं। साथ ही विदेशी दूतावासों को भी सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में विदेशी दूतावास बंद हों या काम बंद करें। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जी7 की बैठक में भी अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के लिए 31 अगस्त का लक्ष्य रखा है, हालाकिं जी7 देशों ने अफगानिस्तान से 31 अगस्त के बाद भी वहां से निकलने वाले नागरिकों के लिए रास्ते खुले रखने की मांग की है और तालिबान से साफ शब्दों में कहा के वे 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी रखेंगे।
5- आरक्षण के लाभ के लिए सिर्फ आर्थिक स्थिति को आधार नहीं माना जाए, इससे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इनकार किया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अधिसूचना दी थी कि सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन के लिए ओबीसी की छह लाख रुपये सालाना आय वाली नान क्रीमीलेयर में तीन लाख रुपये सालाना आय वाले ज्यादा गरीब वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देने में प्राथमिकता दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये कहते हुए रद्द कर दिया कि पहचान का आधार सिर्फ आर्थिक नहीं हो सकता। हरियाणा सरकार ने ओबीसी में आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में दो अधिसूचनाएं दी थी, एक 17 अगस्त 2016 को और दूसरी 28 अगस्त 2018 को, जिन्हें कल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा कि हरियाणा सरकार ने सिर्फ आर्थिक स्थिति को आधार बनाकर भारी भूल की है और इसी आधार पर अधिसूचना रद्द की जाती है। हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ किया कि जिन लोगों को इन अधिसूचनाओं के आधार पर शिक्षण संस्थानों में एडमिशन मिला है या नौकरी मिल चुकी है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। साथ ही हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि तीन महीने के भीतर राज्य सरकार रिजर्वेशन इन सर्विस एंड एडमीशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स एक्ट 2016 की धारा 5(2) में तय मानकों के मुताबिक ओबीसी आरक्षण पर नई अधिसूचना जारी करे।