New Guidelines for Covid-19 in India:
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को कोविड-19 से जुड़ा एक आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक जिन जिलों में कोविड-19 के ज्यादा मामले हैं, वहां वायरस के प्रचार को रोकने के लिये राज्य सरकारें लोकल कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे उपाय करें। गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई महीने के लिए जारी नए दिशा-निर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कोई ज़िक्र नहीं किया है।
इसमें केंद्र ने राज्य सरकारों को उन जिलों पर खास निगरानी रखने को कहा गया है जहां पर कोरोना के मामले अधिक दर्ज हो रहे हैं। बीते एक हफ्ते में 10 फीसदी या उससे ज्यादा पॉजिटिव रेट या अस्पतालों में 60 फीसदी तक बेड फुल होने वाले जिलों को गहन और स्थानीय कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने के उपायों के लिए विचार किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक निरूद्ध क्षेत्र और बड़े निरूद्ध क्षेत्र जैसे इलाके बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है। बयान में कहा गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश पूरे देश में कड़ाई से लागू रहेगा। गृह मंत्रालय का आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा।
कंटेनमेंट जोन बनने वाले ज़िलों में निम्नलिखित चीजों पर पूरी प्रतिबंध लगाई जाएगी–
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, कल्चरल, धार्मिक समेत किसी भी तरह के भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी।
- शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के इक्कठा होने की ही छूट होगी।
- शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, बार, रेस्टोरेंट, स्पा, स्विमिंग पूल जैसी जगहें बंद रहेंगी।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ चल सकेंगे।
- यहां इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट यातायात पर रोक नहीं होगी।
- हेल्थकेयर, पुलिस, फायर, बैंक, बिजली, पानी, साफ सफाई आदि विभागों का काम जारी रहेगा।
- सरकारी या प्राइवेट ऑफिस 50 फीसदी स्टाफ को ही काम पर बुला सकेंगे।
- लोकल प्रशासन को नाइट कर्फ्यू कड़ाई से लागू करवाने का आदेश दिया गया है।