हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य में लाकडाउन 14 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि राज्य में कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिली है। साथ ही रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। इसके बावजूद सरकार ने लॉकडाउन बरकरार रखते का फैसला किया है। हालांकि राज्य में अर्थव्यवस्था और रोजगार को पटरी पर लाने की मंशा से प्रतिबंधों में ढील दी गई है। दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, बार और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हें इस दौरान कई तरह के नियम और शर्तों का पालन करना पड़ेगा।
सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है।
शादी समारोह, दाह संस्कार और श्राद्ध में अधिकमत 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है।
50 से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी।
सरकार ने प्राइवेट ऑफिस को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की इजाजत दी है।
धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा लेकिन एक बार में 21 से ज्यादा व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर जमा नहीं हो सकेंगे। पुजारियों तथा मंदिर के संचालकों को नियमों का ध्यान रखना होगा।