Delhi court grants bail to activist Disha Ravi in toolkit case: टूलकिट मामले में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। दिल्ली पुलिस ने दिशा की रिमांड 4 दिन बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि इससे पहले दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को पेश किया गया था। तब दिल्ली पुलिस ने पांच दिन की कस्टडी मांगी थी। सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को एक और दिन की पुलिस कस्टडी (Police Custody) में भेजने का आदेश दिया था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Delhi Police Special cell) ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले में शांतनु और निकिता जैकब दो और आरोपी हैं जिनके साथ आमना-सामना कराना है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली पुलिस ने शांतनु और निकिता से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। दोनों को आमने-सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की गई। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा साझा किए गए ‘‘टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट’’ की जांच के मामले में दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरू की कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया था जबकि जैकब और मुलुक को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद आरोपी दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। उन्होंने रवि को एक लाख रुपये का मुचलका और इतनी ही रकम के दो जमानती जमा करने को कहा है।