बिहार के गोपालगंज के चर्चित खजूरबानी शराबकांड में शुक्रवार को गाेपालगंज जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। बिहार में शराब बंदी के एक साल बाद इतना बड़ा फैसला आया है जिसमें 13 में से नौ दोषियों को फांसी और चार दोषी महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
क्या था मामला?
चार साल पहले 16 अगस्त 2016 को गोपालगंज के खुजरबानी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा दो लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। घटना में 14 लोगों को आरोपित बनाया गया था, जिसमें एक की ट्रालय के दौरान जेल में ही मौत हो गई थी। पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद की थी। अब इस मामले में कोर्ट ने 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 9 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है, साथ ही 4 महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस घटना के उपरांत
गोपालगंज नगर थाना कांड संख्या 347/2016 में खजूरबानी में अवैध शराब रखने, बेचने व भंडारण करने के मामले में कोर्ट ने सभी 13 आरोपितों को दोषी पाया है। खजूरबानी शराबकांड के आरोपित झठू पासी, रिता देवी, इंदू दंवी, रंजय पासी, मुन्ना पासी, कन्हैया पासी, लालझरी देवी, राजेश पासी, लालबाबू पासी, नगीना पासी, कैलासों देवी, संजय पासी व सनोज पासी को दोषी पाया है।