नई दिल्ली
कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया है जिसके तहत आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh Covid 19 Varient) और तेलंगाना (Telangana Covid 19) से दिल्ली (Delhi) आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से राजधानी दिल्ली आ रहे लोगों को 14 दिन क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा। यह फैसला दोनों राज्यों में मिले कोविड 19 के नये स्ट्रेन को देखते हुए लिया गया है जो ज्यादा तेजी से फैलता है।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी लोग ट्रेन/बस/हवाई जहाज किसी भी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर दिल्ली आएंगे, उन्हें 14 दिनों का इंस्टिट्यूशनल या पेड क्वारंटीन करना ही होगा। 7 दिन के होम क्वारंटीन की इजाजत सिर्फ उन लोगों को होगी जिनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है (जो 72 घंटे से ज्यादा पुरानी ना हो) और जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं। अगर किसी व्यक्ति को होम क्वारंटीन की सुविधा उपलब्ध न हो तो उसको इंस्टीट्यूशनल या पेड क्वारंटीन की सुविधा दी जा सकती है।
आधिकारिक कार्य पर इन राज्यों से दिल्ली जाने वाले सभी सरकारी अधिकारियों को नियम से छूट दी गई है यदि वे असिंपटोमैटिक (कोविड को लक्षण नहीं) हैं। हालांकि, उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गये हैं।
हालांकि, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली होते हुए बिना रुके कहीं और जाने पर कोई रोक नहीं है।