बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा को सोमवार को मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश में हाल ही में यौन उत्पीड़न के कई मामलों के सामने आने पर सड़कों और सोशल मीडिया पर जनाक्रोश भड़कने के बाद मंत्रिमंडल ने यह सख्त कदम उठाया है। बलात्कार के मामलों में पहले अधिकतम सजा उम्र कैद थी, जिसे अब बढ़ाकर मृत्युदंड कर दी गई है।
फिलहाल इस संशोधन का ब्योरा सामने नहीं आया है लेकिन मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव पर राजी हो गया है। देश के मौजूदा कानून के मुताबिक बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद है लेकिन जिन मामलों में पीड़िता की मृत्यु हो जाती है, वहां मृत्युदंड की अनुमति है।अनुमान है कि राष्ट्रपति मंगलवार को अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन आइन-ओ-सालिश के मुताबिक देश में जनवरी से अगस्त के बीच बलात्कार की 889 घटनाएं सामने आईं और कम से कम 41 पीड़िताओं की जान चली गयी।
हाल के दिनों में महिला उत्तपीड़न के कई मामले सामने आये लेकिन जनाक्रोश तब भड़का जब फेसबुक पर एक वीडियो सामने आया। वीडियो में दक्षिण-पूर्वी जिले में कुछ लोगों को एक महिला को निर्वस्त्र करके उसपर हमला करते देखा गया। देश के मानवाधिकार आयोग के अनुसार इस महिला से एक साल में कई बार दुष्कर्म किया गया और उसे आतंकित किया गया। एक दूसरी घटना में एक महिला को कार से घसीटकर कॉलेज के डॉर्मेट्री में ले जा कर उससे सामूहिक बलात्कार किया गया।
कानून मंत्री अनीसुल हक ने गुरुवार को बीडीन्यूज24 को बताया कि 12 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में कानून संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। उनके हवाले से कहा गया, “हम प्रधानमंत्री शेख हसीना के आदेशों पर प्रस्ताव बना रहे हैं, जिसके तहत दुष्कर्मियों के लिए मृत्युदंड सहित वर्तमान कानून में दंड की व्यवस्था पर संशोधन प्रस्ताव रखा जाएगा.”