लॉकडाउन के नियमों का उल्लघंन करने पर पुलिस द्वारा दर्ज़ किये जा रहे हैं मामले
वाहनों का काटा जा रहा है चालान और किये जा रहे हैं इम्पाउंड
कोविड-19 की रोकथाम एवं फैलाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये देशव्यापी लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस-प्रशासन द्वारा कई कदम उठाये जा रहे है। लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार लोगों से घरों के अंदर रहने का अनुरोध कर रही है, साथ ही जो लोग बार-बार बिना किसी वजह के घर से बाहर निकल रहे है और लॉकडाउन के नियमों को तोड़ रहे हैं ऐसे लोगों के विरूद्ध पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के अलावा चालान भी किये गये है और वाहनों को इम्पाउंड करने की कार्यवाही भी की गई है। लॉक डाउन शुरु होने से लेकर 10 अप्रैल तक 1415 वाहनों का चालान तथा 654 वाहनों को जब्त किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत जिला में 261 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है। इसके अलावा, 13 लोगों पर धारा 269 व 270 के तहत एफ आई आर दर्ज की गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जिला में 37 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जिले में 788 लोगों द्वारा लॉक डाउन तथा कर्फ्यू आर्डर का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की गई है। जिला में नियमों का उलंघन करने वालों पर 6340400 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कुछ महत्वपूर्ण बाते जिनका ध्यान रखना जरूरी है
लोग घरों में ही रहे और लॉकडाउन के नियमों का पूर्णता से पालन करें।
क्वारंटाइन किये गये लोग क्वारंटाइन के नियमों की पालन करें, अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
कोरोना वायरस सम्बंधी अफवाह सोशल मीडिया, फेस बुक तथा वाट्सएप पर फैलाने एवं लोगों को गुमराह करने, होम क्वॉरेंटाइन के नियमों की उल्लंघन करने तथा आवारा घूमने, धारा 144 की उल्लंघन करने के मामलों में भी केस दर्ज किये जा रहे है।
लॉक डाउन के दौरान लोग अपने घरों में ही रहे और प्रशासन का सहयोग करें।
कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेशिंग का पालन करें।
कोरोना संबंधित अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
यदि किसी नागरिक को संदिग्ध कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की सूचना मिलती है तो वे इस बारे प्रशासन को सूचित करें।