केंद्र सरकार ने बुधवार रात अनलॉक-5 को लेकर गाइडलाइंस जारी किया है जिसके तहत 15 अक्टूबर से सशर्त सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टिप्लेक्स को खोलने की इजाजत होगी। ये सभी जगहें खुल तो जाएंगी पर कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। इसका मतलब यह सभी जगहें कंटेनमेंट जोन्स में नहीं खुलेंगी।
स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद ही फैसला ले पाएगीं। राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य के हिसाब से इस पर फैसला कर सकती हैं। स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा लेकिन इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी जरूरी होगी। हालांकि कंटनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा।
गाइडलाइंस के मुताबिक, 15 अक्टूबर से सभी सिनेमाहॉलों, थिएटरों, मल्टिप्लेक्स खोली तो जाएगीं पर उनको 50 प्रतिशत सीटिंग कपैसिटी ही रखनी होगी। किसी भी इस तरह के इंटरटेनमेंट सेंटर में दर्शक क्षमता के आधे की इजाजत है। इसे लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी की जाएगी।
बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन की इजाजत होगी तो होगी पर नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए वाणिज्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।
खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा।
सोशल, एकैडमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य सभाओं के लिए पहले ही कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों की इजाजत दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद 100 से ज्यादा लोगों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत मिल सकती है पर यह फैसला राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश के हाथ में है।
देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या आज बढ़कर 62 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। वहीं, संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी 51,87,825 हो गई है, जिससे स्वस्थ होने की दर 83.33 प्रतिशत पर पहुंच गई है। देशभर में पिछले 24 घंटे में 1,179 और लोगों की मौत हुई है। इसके बाद मृतक संख्या बढ़कर 97,497 हो गई।