1- यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुबंई दौरे के दौरान निवेशकों से उत्तर प्रदेश में निवेश की अपील करते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार होने के बाद से निवेश बढ़ा है। मुंबई में अपने दो दिन के कार्यक्रम के दौरान निवेशकों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब निवेशक और उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश के इच्छुक हैं, राज्य में कानून व्यवस्था सुधरने और शासन-प्रशासन में पारदर्शिता आने के बाद ये संभव हो सका है। योगी ने मुंबई में टाटा संस के चेयरमैन एन चंग्रशेखर, हीरानंदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्ट निरंजन हीरानंदानी और भारत फोर्ज के बाबा कल्याणी जैसे निवेशकों से साथ बैठक की।
2- ब्रिटेन के बाद अब रूस में भी अगले हफ्ते से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरु हो जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि देश में सबसे पहले टीचर्स और मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन दी जाएगी। पुतिन ने स्वास्थ्य अधिकारियों से अगले सप्ताह के अंत तक बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरु करने को कहा। कोरोना वैक्सीन की जानकारी देते हुए पुतिन ने बताया कि रूस ने अपने लिए स्पुतनिक वी वैक्सीन की लगभग 2 मिलियन खुराक का उत्पादन कर लिया है। ब्रिटेन के बाद अब रूस में भी अगले हफ्ते से व्यापक रूप से टीकाकरण शुरु हो जाएगा।
3- कृषि कानूनों को सरकार द्वारा वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों के आंदोलन के बीच राजनेताओं की बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ा लबयान देते हुए कहा कि “मैं सभी किसानों से कहुंगा कि सद्बुद्धि से काम लें, वार्ता करें, दिल्ली का पानी बंद कर देंगे, रास्ते बंद कर देंगे, दिल्ली को घेर कर बैठ जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। ये लाहौर या करांची नहीं है, देश की राजधानी है। नए कृषि कानूनों की खामियों पर आज फिर से सरकार के मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बातचीत होनी है, किसानों का कहना है कि अगर बातचीत का कोई हल नहीं निकलता और सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो आंदोलन और तेज होगा और किसान दिल्ली ब्लॉक करेंगे।
4- सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी पुलिस स्टेशन्स और इनवेस्टीगेशन एजेन्सियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं इसके लिए सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि सीसीटीवी के डेटा औऱ कैमरे के रखरखाव की जिम्मेदारी थाने के एसएचओ की होगी। केन्द्र को निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई, ईडी, एनआईए, एनसीबी, डीआरआई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसेज में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और सीसीटीवी का डाटा 18 महीने तक सुरक्षित रहे, ऐसी व्यवस्था की जाए।
5- देशभर में लव जिहाद के हो हल्ले के बीच दिल्ली हाईकोर्ट और इलाहबाद हाईकोर्ट के बयान के बाद अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने बयान जारी किया है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट और इलाहबाद हाईकोर्ट ने बयान जारी कर कहा था कि बालिग युवक युवती को स्वेच्छा से जीवनसाथी चुनने के अधिकार है औऱ अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी बयान जारी कर कहा है कि अपनी पसंद से जीवन साथी चुनना हर बालिग युवक-युवती का मौलिक अधिकार है। जो भारत के संविधान से देश के हर नागरिक को मिला है। कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान में दो व्यक्तियों के निजी संबंधों को लेकर दी गई से स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता, इसमें जाति व धर्म भी कोई मायने नहीं रखता।