मुंबई, 29 अक्टूबर: बांद्रा टर्मिनस पर हाल ही में हुए भगदड़ के हादसे के बाद पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्टेशन परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत यात्रियों के सामान पर सीमा लागू की गई है, और तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशनों पर भीड़ न बढ़ाएं और सामान की निर्धारित सीमा का पालन करें।
नए दिशा-निर्देश क्या हैं?
पश्चिम रेलवे ने एक विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि “प्रत्येक यात्री को अपनी यात्रा के दौरान सीमित मात्रा में ही नि:शुल्क सामान ले जाने की अनुमति दी जाती है। 100 सेमी लंबाई, 100 सेमी चौड़ाई और 70 सेमी ऊंचाई से बड़े आकार का सामान, जैसे कि स्कूटर और साइकिल, बिना शुल्क के ले जाने की अनुमति नहीं होगी।” रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित सीमा का पालन करते हुए स्टेशन पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं।
8 नवंबर तक लागू रहेगा आदेश
पश्चिम रेलवे ने यह भी कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और 8 नवंबर तक लागू रहेगा। यात्रा के अलग-अलग वर्गों के लिए सामान सीमा में अलग-अलग छूट होती है, और इस सीमा से अधिक सामान ले जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
त्योहारी सीजन के चलते बांद्रा टर्मिनस, वापी, वलसाड, उधना और सूरत जैसे स्टेशनों के पार्सल कार्यालयों में बुकिंग में खासा इज़ाफा हुआ है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने निर्देश दिया है कि ट्रेन प्रस्थान से पहले ही पार्सल खेप को प्लेटफॉर्म पर जमा न किया जाए।
बांद्रा टर्मिनस पर हाल ही में गोरखपुर जा रही अंत्योदय एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान मची भगदड़ में 10 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद पश्चिम रेलवे ने कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी है, जो 8 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।
पश्चिम रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे स्टेशनों पर अधिक भीड़ न लगाएं और सामान सीमा के नियमों का पालन करें, ताकि सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।