महेश गुप्ता, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दोषी बीजेपी के रूरव विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को सेंगर की सजा के खिलाफ दायर अपील पर तीन महीने में फैसला करने का निर्देश भी दिया। सेंगर ने दलील दी थी कि 10 साल की सजा में से वह 7 साल से अधिक की सजा काट चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सेंगर की तरफ से दलील दी कि सजा में मिलने वाली रिमीशन की अवधि को मिलाकर वह 9 साल, 7 महीने से अधिक की सजा पूरी हो चुकी है। सेंगर के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट में अभी तक सेंगर की अपील सुनवाई के लिए नहीं आई है, ऐसे में कुलदीप सेंगर को जमानत दी जानी चाहिए।
गौरतलब है कि रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले मे कुलदीप सेंगर को निचली अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। रेप पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी मे हुई मौत के मामले मे दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 जनवरी को कुलदीप सेंगर को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को कुलदीप सिंह सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट मे दी थी चुनौती, जबकि पीड़िता से रेप मामले मे हाईकोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।









