सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें BJP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एक महिला की बलात्कार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में आदेश दिया गया था।
शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे सुनवाई करने तक कार्यवाही पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को नोटिस कर जवाब मांगा है।
जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने इस मामले में दिल्ली सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किए हैं और इस मसले पर उनका जवाब मांगा है। अब मामले की सुनवाई सिंतंबर महीने के तीसरे हफ्ते में होगी।
बता दें कि शाहनवाज हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली हुसैन की याचिका 17 अगस्त को खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि दिल्ली की एक महिला ने 2018 में निचली अदालत का रुख करते हुए दुष्कर्म के आरोप में हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।
आज सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित महिला के वकील ने जब तेज आवाज में बोलना शुरू किया तो मुकुल रोहतगी ने याचिकर्ता शाहनवाज का पक्ष रखना शुरू किया। रोहतगी ने कहा 31 जनवरी 2018 को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला तो तलाक लेकर मेरे पास अपना दुखड़ा सुनाने आई। वो रोई भी थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। रोहतगी 482 के तहत राहत की मांग की।
क्या है मामला
बता दें कि 2018 में दिल्ली की एक महिला ने निचली अदालत में अर्जी दाखिल की थी और शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी। 7 जुलाई, 2018 को मजिस्ट्रेटी कोर्ट ने हुसैन के खिलाफ धारा 376/328/120/506 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। शाहनवाज हुसैन ने आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां अर्जी खारिज हो गई थी। इसके बाद वह उच्च न्यायालय पहुंचे थे, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिल पाई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से शाहनवाज हुसैन को अंतरिम राहत मिल गई है। अब सितंबर के तीसरे सप्ताह में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें हैं।