कानून खत्म लेकिन कार्यवाई जारी। Supreme Court भी हैरान, कहा- यह भयानक और चिंताजनक
चना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66 ए (IT Act 66A) को अंसवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद इसके तहत एफआईआर दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हैरानी जताते हुए इसे भयानक और चिंताजनक करार दिया है। कोर्ट ने मानवाधिकार पर काम करने वाली संस्था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की जिस धारा 66A को खत्म कर दिया था, उसके तहत 7 साल में एक हजार से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं।