Draft Drone Rules 2021: जम्मू में भारतीय वायु सेना के अड्डे पर हुए ड्रोन हमले के बाद केंद्र सरकार ने सक्रियता बढ़ाते हुए ड्रोन से जुड़े नियमों के ड्राफ्ट को रिलीज किया है। नागरिक विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने ड्रोन रुल्स, 2021 का मसौदा जारी किया है। यह ड्राफ्ट विश्वास, सेल्फ सर्टिफिकेशन और गैर-घुसपैठ निगरानी के आधार पर तैयार किया गया है। ड्रोन नियम, 2021 को यूएएस नियम 2021 (12 मार्च 2021 को जारी) की जगह लागू करने की तैयारी है।
इस मसौदे पर लोगों की प्रतिक्रिया के लिए अंतिम तारीख 5 अगस्त है। ड्रोन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इससे जुड़े नियमों को सख्त करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए सरकार ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है।
ड्राफ्ट के अनुसार नये नियम ड्रोन के निर्यात, आयात करने वाले या रखने वाले या लगे सभी व्यक्ति, विनिर्माण, व्यापार, पट्टे पर देना, संचालन करना, स्थानांतरित करना या बनाए रखना पर लागू होंगे। एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 (विमान नियम, १९३७) में निहित प्रावधान ड्रोन पर लागू नहीं होंगे। 500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले ड्रोन के मामले में, विमान नियम, 1937 के प्रावधान लागू होंगे। ये नियम नौसेना, सैन्य या वायु सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रोन पर लागू नहीं होंगे
यूनिक ऑथोराइजेशन नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप पहचान संख्या, सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फॉर्मेंस, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, आयात मंजूरी, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, ऑपरेटर परमिट, आर एंड डी संगठन का ऑथोराइजेशन, स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर ऑथोराइजेशन, ड्रोन पोर्ट ऑथोराइजेशन आदि पर स्वीकृतियों से राहत दी गई है।