कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए राजधानी दिल्ली में अनलॉक का तीसरे चरण में दुकानों को ऑड इवन फार्मूले से खोलने की पाबंदी सोमवार से खत्म कर दी गई है। आज से दिल्ली के सभी बाजारों में 15 लाख से अधिक दुकानें रोज खुल सकेंगी ।
दिल्ली में सोमवार सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति होगी।
- प्राइवेट ऑफिस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे।
- बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं।
- रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता पर काम करेंगे।
- राज्य सरकार ने कहा कि स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, थियेटर, एंटरटेनमेंट पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, पब्लिक पार्क और गार्डन को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं है।
- साप्ताहिक बाजारों को एक हफ्ते के लिए शाम चार बजे से रात 10 बजे के बीच खोलने की अनुमति दी जाएगी। साप्ताहिक बाजारों में सिर्फ उन ग्राहकों को आने की अनुमति होगी जिनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं होगा।
- एसओपी के मुताबिक, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया है कंटेनमेंट जोन में साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।
- सार्वजनिक परिवहन जैसे ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा और फटफट सेवा के अंदर चालकों को दो सवारियों के साथ परिचालन की अनुमति है। मैक्सी कैब में पांच सवारियों को और आरटीवी बस में 11 सवारियों तक को इजाजत होगी।
- सार्वजनिक वाहन में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ई-पास और पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- दिल्ली मेट्रो ओर डीटीसी व क्लस्टर की बस में 50 फीसदी क्षमता के साथ यात्री सफर कर सकेंगे। सफर के दौरान खड़े होकर यात्रा करने पर रोक रहेगी।
- 56 दिनों की पाबंदी के बाद सभी सैलून खोलने की इजाजत होगी लेकिन स्पा खोलने की मंजूरी नहीं होगी।