शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मन्नत आज अधूरी रह गई। घर वापस लौटने का इंतजार आज खत्म नहीं हो सका। दरअसल आर्यन खान आर्थर रोड़ जेल से आज रिहाई नहीं हो सकी। कारण टेक्निकल थे। सही समय पर बेल ऑर्डर जेल नहीं पहुंचने के कारण आज रिहाऊ नहीं हो सकी और आर्यन खान को आज की रात भी आर्थर रोड़ जेल में ही काटनी पड़ेगी। अब आर्यन की रिहाई शनिवार सुबह 11 बजे के आसपास हो सकेगी।
सेशंस कोर्ट की कार्रवाई और हाईकोर्ट से देर में आया ऑपरेटिव जजमेंट इसकी वजह बना। साथ ही मुंबई के ट्रैफिक ने काम को और बिगाड़ दिया। वैसे तो जस्टिस नितिन साम्ब्रे की कोर्ट ने दोपहर तकरीबन 3.30 बजे यह जजमेंट हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। नियम के अनुसार, इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर स्पेशल NDPS कोर्ट पहुंचना था। इसमें भी कुछ समय लग गया।
अभिनेत्री जूही चावला ने उनकी जमानत के लिए एक लाख रुपये का बांड भर दिया था। लेकिन यह प्रक्रिया पूरी होने में ही देर हो चुकी थी। और शाम 5.30 बजे के बाद वे किसी की रिहाई का कोई कागज स्वीकार नहीं करते।
बता दें कि आर्यन की जमानत के लिए हाईकोर्ट ने 14 शर्तें रखी गई हैं। इन शर्तों में कहा गया है कि आर्यन पुलिस को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे, उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी के समक्ष प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच पेश होना होगा। उन्हें एक लाख रुपये का पर्सनल बांड जमा करना होगा और पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।आर्यन इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही अरबाज मर्चेंट जैसे दोस्तों और मामले के आरोपियों से बात नहीं करेंगे और मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे। कोर्ट की सुनवाई में मौजूद होना होगा और जब भी जरूरत होगी, जांच में सहयोग करना होगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार, इसमें से किसी भी कंडीशन के उल्लंघन की स्थिति में एनसीबी के पास जमानत को रद्द करने का आग्रह करने का अधिकार होगा।