गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने बुधवार के जिला आपदा प्रबंधन कमेटी तथा कंटेनमेंट रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर कंटेनमेंट के नए आदेश जारी किए हैं।
गुरूग्राम जिलाधीश ने बुधवार को आदेश जारी किए जिसके तहत निर्वाणा कंट्री, सेक्ट 9 और लेबरनम सोसायटी को कंटेनमेंट जोन से बाहर किया गया है लेकिन इन इलाक़ों में रहने वाले सभी लोगों को घर में ही रहने और लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत दी गई है।
नये आदेश के अनुसार गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी, सेक्टर 54 स्थित सनसिटी, सेक्टर 39, गांव फाजिलपुर झाड़सा, पटौदी का वार्ड नंबर 11 तथा सोहना उपमंडल का गांव रायपुर ही कंटेनमेंट जोन में रखे गए हैं। इस लिहाज से गुरुग्राम के 3 इलाके अब कंटेंमेंट जोन में नही रहे।
कंटेनमेंट रिव्यू कमेटी द्वारा हर 5 दिन में कोविड-19 के रिपोर्ट हुए पॉजिटिव केसों के आधार पर कंटेनमेंट जोन में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान तथा उन्हें घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी।