गृह मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा कोविड-19 के सिलसिले में नये निर्देश जारी किये गये हैं।
श्रम विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव द्वारा जारी किए गए हैं इन निर्देशों के मुताबिक़ गुरुग्राम के कंटेनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों को छोड़कर, 10 से कम श्रमिकों से करवाए जा सकने वाले छोटे घरेलू अथवा औद्योगिक निर्माण कार्य करवाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इन कार्यों में लगे श्रमिकों तथा कामगार लोगों के लिए शर्त यह है कि वो निर्माण स्थल पर रहते हों क्योंकि बाहर से मजदूर लाने की इजाज़त नहीं होगी।
जिला प्रशासन के प्रवक्ता के अनुसार वे श्रमिक तथा कामगार सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात एक दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी रखकर काम कर सकेंगे। मास्क इत्यादि पहनकर सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना होगा।
नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस आदेश के तहत निर्माण कार्य करवाए जा सकते हैं।
निर्माण स्थलों पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा के मानकों जैसे उस क्षेत्र की सैनिटाइजेशन आदि की पालना अनिवार्य की गई है।
निर्देशों का पालन सशर्त व किसी प्रकार की अवहेलना ना हो इसके लिए जिलाधीश अथवा उपायुक्त को निगरानी रखने के आदेश दिये गये हैं। अगर कहीं भी कोताही पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी।